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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां से दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। दोनों को तात्कालिक राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाा दिया है। जस्टिस बीआर गवाई और संदीप मेहता की पीठ ने संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई को गुजरात से बाहर करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से गुजारिश कि स्टे की अपील या कम से कम अंतरिम राहत पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई करे।
जानें क्या है पीएम डिग्री मामला
पीएम की डिग्री की जानकारी मांगने वाला मामला सात साल पुराना है। दरअसल अप्रैल 2016 में, केंद्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल से उनके चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के बारे में जानकारी मांगी थी। इसी दौरान केजरीवाल ने आयोग से कहा था कि वह सीआईसी को अपने बारे में आवश्यक जानकारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पीएम को भी उनकी शैक्षिक डिग्री के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए। केजरीवाल के जवाब को सीआईसी ने बतौर एक नागरिक का आरटीआई आवेदन माना। इसके बाद तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलु ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों की विशिष्ट संख्या और वर्ष प्रदान करने का निर्देश दिया। यह आदेश इसलिए दिया गया था कि पीएम से संबंधित कोई भी दस्तावेज खोजने और प्रदान करने में आसानी हो।