Death Sentence To 15 People of PFI : jammutimesnews .Thiruvananthapuram:-
भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास हत्याकांड में केरल की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने पहले से प्रतिबंधित पीएफआई के 15 लोगों को मौत की सजा दी है।
दो साल में आया फैसला भाजपा नेता श्रीनिवास की 19 दिसंबर 2021 में हत्या कर दी थी। अब अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 सदस्यों के खिलाफ मौत की सजा सुनाई है। मावेलिक्कारा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद इस चर्चित हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाया है। इस हत्याकांड की देशभर में चर्चा हुई थी। साथ ही केरल की राजनीति भी गरमा गई थी।
कोर्ट ने इन लोगों को ठहराया दोषी
राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहे इस मामले में नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलेम, जफरुद्दीन, मनशाद, जसीबा राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवनथुंगल और शेरनस अशरफ को दोषी ठहराया गया था। ये सभी अब प्रतिबंधित किए जा चुके संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसजीपीआई) से जुड़े हुए थे। अब केरल की अदालत ने इन सभी के खिलाफ सजा का ऐलान किया है।
भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास की 19 दिसंबर 2021 में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। जज श्रीदेवी वीजी की अदालत ने इस संवेदनशील मामले की सुनवाई की थी। सजा को लेकर कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। दूसरी तरफ, बचाव पक्ष ने दलील देते हुए कहा था कि यह मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में नहीं आता है, लिहाजा अधिकतम सजा नहीं दी जा सकती है। सजा की घोषणा करने से पहले कोर्ट ने सभी दोषियों की मानसिक जांच भी करवाई थी, ताकि किसी तरह की कोई मेडिकल संबंधी दिक्कत न हो।
भाजपा ओबीसी मोर्चा के सचिव थे
रंजीत श्रीनिवास भाजपा के केरल ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव थे। राजनीति में सक्रिय रहने के साथ ही वह पेशे से अधिवक्ता भी थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 दिसंबर 2021 की रात सभी आरोपी उनके वेल्लाकिनर स्थित आवास में जबरन घुस आए थे और गला रेतकर उनकी हत्या कर दी थी। श्रीनिवास का आवास जिस इलाके में है, वह अलप्पुझा नगर निकाय के दायरे में आता था। श्रीनिवास की हत्या से एक रात पहले ही SDPI के केरल सचिव केएस शान की हत्या कर दी गई थी। शान हत्याकांड मामले की सुनवाई 2 फरवरी से शुरू होने वाली है।